मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल के निर्देशानुसार दुकानविहीन ग्राम पंचायतों एवं वार्डों में नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकानें खोले जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

इसी क्रम में मुरैना शहर के वार्ड क्रमांक 04, 05, 09 एवं 10 में एक-एक नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान के आवंटन के लिए इच्छुक पात्र समूहों एवं संस्थाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

खास बातें

  • इच्छुक पात्र समूह एवं संस्थाएं 25 सितम्बर से 02 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
  • आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी तथा पात्रता संबंधी शर्तों के लिए जिला खाद्य कार्यालय, मुरैना से संपर्क किया जा सकता है।

शासकीय उचित मूल्य दुकान के आवंटन के लिए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 10 की उपधारा (1) के अंतर्गत वर्गीकृत उपभोक्ता सोसायटी, विपणन सोसायटी, उत्पादक सोसायटी, संसाधन सोसायटी एवं बहुप्रयोजन सोसायटी, महिला स्व-सहायता समूह तथा संयुक्त वन प्रबंधन समिति पात्र होंगी।

इच्छुक पात्र समूह एवं संस्थाएं 25 सितम्बर से 02 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी तथा पात्रता संबंधी शर्तों के लिए जिला खाद्य कार्यालय, मुरैना से संपर्क किया जा सकता है।